पूर्व नौकरशाह और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिज्ञ शाह फैसल की हैबियस कॉरपस याचिका पर अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी. मंगलवार को फैसल के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में में रिजॉन्डर फाइल किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट नहीं पहुंचे थे. इस मामले में अब 12 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
इससे पहले, जम्मू-कश्मीर सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इसके लिए शाह फैसल के पास टूरिस्ट वीजा होने का तर्क दिया गया, जबकि उन्होंने दावा किया था कि वह पढ़ाई के सिलसिले में तुर्की जा रहे हैं.
IAS छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था. फैसल को श्रीनगर ले जाकर नज़रबंद कर लिया गया था.
आर्टिकल 370 हटाने के विरोध में शाह फैसल
दरअसल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद शाह फैसल लगातार केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना करते आ रहे थे. शाह फैसल ने कहा था कि ‘हमारे सामने दो ही रास्ते हैं. कश्मीर कठपुतली बने या अलगाववादी. इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है.’
शाह फैसल ने राजनीति में उतरने पर जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम की पार्टी का गठन किया. फैसल UPSC सिविल सेवा परीक्षा के 2010 बैच के टॉपर हैं.
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