लाहौर: मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा चीफ के सरगना हाफिज सईद की याचिका पर पाकिस्तान की अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है. हाफिज सईद ने टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी.
संयुक्त राष्ट्र की ओर से हाफिज सईद को आतंकी घोषित किए गए जाने के बाद 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. हाफिज सईद इस समय लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है.
पाकिस्तान की कोर्ट के अधिकारी ने बताया कि जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अध्यक्षता वाली लाहौर हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने हाफिज और अन्य की याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की सीटीडी को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
हाफिज सईद की तरफ से पेश हुए वकील एके डोगर ने कहा कि टेरर फाइनेसिंग केस में हाफिज सईद और अन्य 67 के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वे आतंकी नहीं हैं.
वकील ने कोर्ट से यह भी कहा कि हाफिज सईद का लश्कर ए तैयबा या अल कायदा से लेना-देना नहीं है. जिन संपत्तियों पर कथित तौर से उसका अधिकार है वह दरअसल मदरसों से जुड़ी है. वकील डोगर ने कोर्ट से सभी 23 एफआईआर खारिज करने की मांग की है.